झूठे सबूत और गलत साक्ष्य गढ़ने के परिणाम और किसी को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना: BNS, 2023 के तहत धारा 230 - धारा 232 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को बदल दिया है। इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं जो न्याय प्रणाली की ईमानदारी को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसमें धारा 230, धारा 231, और धारा 232 विशेष रूप से उन अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें झूठे सबूत दिए जाते हैं या गढ़े जाते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप गलत दोषसिद्धि हो सकती है, खासकर उन मामलों में जो गंभीर अपराध हैं। ये प्रावधान झूठी गवाही (Perjury) और न्यायिक प्रक्रिया पर इसके प्रभाव को गंभीरता से लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 230: झूठे सबूत जिससे मौत की सज़ा (Capital Offence) हो सकती है धारा 230(1) उस व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, जो जानबूझकर झूठे सबूत देता है या गढ़ता है, यह जानते हुए कि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कानून के तहत...
महिला अधिकारी का कथित डर्टी ऑडियो वायरल, पहले हनीट्रैप...अब गंभीर केस! राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की आरएएस अलाइड महिला अधिकारी ने एक AEN अधिकारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. AEN की ओर से करीब 4 महीने पहले महिला अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था. Rajasthan: सवाई माधोपुर जिले की आरएएस अलाइड महिला अधिकारी ने एक AEN अधिकारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. AEN की ओर से करीब 4 महीने पहले महिला अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था. अब सोशल मीडिया पर कुछ डर्टी टॉक के ऑडियो वायरल हो रहे है, कथित तौर ये ऑडियो महिला अधिकारी और उनके प्रेमी के बताए जा रहे हैं. हालांकि न्यूज तक इसकी पुष्टी नहीं करता है. क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, महिला अधिकारी पर दौसा जिले के महुआ में साल 2023 में मामला दर्ज हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में बौंली में महिला अधिकारी रसद विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर तैनात थी, वहीं पीड़ित अधिकारी अरविंद मीणा PWD में AEN के पद पर रहते हुए दोनों की जान-पहचान यही हुई थी. इसी दौरान जान पहचान बढ़ने के बाद महिला अधि...
एस. एम. कॉलेज, चंदौसी, जनपद-संभल में आयोग चयनित नियमित प्राचार्य एवं प्रबंधतंत्र के बीच विवाद प्रकरण प्रबंधतंत्र की हठधर्मिता, निरंकुश्ता, स्वेच्छाचारिता, असहयोगात्मक रवैया तथा कॉलेज में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखने को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा महाविद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति -प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कुमार की शिकायत पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हुई सुनवाई में लिया गया निर्णय -उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष माननीय सूर्य प्रकाश पाल की न्यायपीठ में हुई थी सुनवाई - न्यायपीठ ने 25 अगस्त, 2025 को लिया था निर्णय, जो 4 दिसम्बर, 2025 को जारी किया गया -प्रकरण में विधिक कार्यवाही करने तथा डॉ. प्रवीण कुमार को नियमानुसार देय वेतन धनराशि का तत्काल प्रभाव से एवं नियमित रूप से भुगतान करने के आदेश एस. एम. कॉलेज, चंदौसी, जनपद-संभल के प्रबंधतंत्र, प्राचार्य, सचिव की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के संदर्भ में विश्वविद्यालय में की जा रही सुनवाई में प्रबंध समिति के असहयोगात्मक स्वेच्छाचारिता, ...
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